बदलाव के तहत फुटवियर पर 12 फ़ीसदी, जीएसटी देना होगा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फुटवियर की कीमत ₹100 है या ₹1000|
जूते और सफर महंगा
जूते और सफर महंगा
वस्तु एवं सेवा कर के नियमों में एक 1 जनवरी 2022 से कई बदलाव हो गए हैं, इससे जूते के साथ ऑनलाइन ऑटो की बुकिंग महंगी हो गई है तथा ई-कॉमर्स प्लेटफार्म अब सर्विस पर जीएसटी वसूलेंगे|
ऑटो रिक्शा के लिए नए नियम
ऑटो रिक्शा के लिए नए नियम
नए साल से, यदि ऑटो रिक्शा अपनी सर्विस को ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर देंगे तो इन पर 5 फ़ीसदी की दर से भुगतान करना होगा|
कपड़ों पर कर
कपड़ों पर कर
जीएसटी काउंसिल में कपड़ों पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 12% के फैसले को फिलहाल टाल दिया है|
ई-कॉमर्स के लिए बदलाव
ई-कॉमर्स के लिए बदलाव
स्विग्गी और जोमैटो जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्म अब सर्विस पर जीएसटी वसूलेंगे, इन सेवाओं के बदले जीएसटी वसूल कर सरकार के पास जमा कराना होगा|
टैक्स कम भरने पर सख्ती
टैक्स कम भरने पर सख्ती
टैक्स नहीं भरने या कम भरने पर की जाने वाली कार्रवाई में बड़े बदलाव हुए हैं| ऐसा करने वालों की प्रॉपर्टी अब बिना नोटिस अटैच होगी|
अपील पर 25 फ़ीसदी जुर्माना
अपील पर 25 फ़ीसदी जुर्माना
नए नियम के तहत अगर कोई कारोबारी अपने टैक्स अधिकारी के किसी फैसले को चुनौती देना चाहता है तो, पहले उसे लगाए गए जुर्माने की 25 फ़ीसदीभुगतान करना होगा|
आधार सत्यापन अनिवार्य
आधार सत्यापन अनिवार्य
जीएसटी रिफंड के लिए दावा करने वाले करदाताओं के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा| 1 जनवरी तक आधार पैन लिंक नहीं होने पर रिफंड रोका जाएगा|
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